सांसद ने बताया कि मौजूदा विधान के मुताबिक, किसी भी तरह का क्रिप्टो गेन टैक्सेबल इनकम होगा, चाहे वह किसी भी साइज या पर्पज से किया गया हो. उन्होंने बताया कि मौजूदा नियम क्रिप्टो के रोजमर्रा के इस्तेमाल को नामुमकिन बनाता है और हमारी डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ में बाधा डालता है.
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