HSRP नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, नोएडा और गाजियाबाद में कटेगा चालान – vehicle without high security registration plates will be slapped with a fine of Rs 5000 in Noida and Ghaziabad ntc


नोएडा और गाजियाबाद में आज से वाहन चालकों को खास ख्याल रखना होगा. इन दो शहरों में अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) होना बेहद जरूरी है. इसके बिना गाड़ी चलाने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस एक अभियान चला रही है जिसके तहत नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा.

UP पुलिस मुख्यालय की ओर से नोएडा और गाजियाबाद कमिश्नरेट सहित सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को 16 फरवरी से ऐसे वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं. कुछ दिनों पहले ही यूपी के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड वाहनों की विभिन्न श्रेणियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई थी जो कि 15 फरवरी को समाप्त हो गई. 

दूसरी बार पकड़े गए तो फिर होगा चालान

इस पत्र के बाद नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने स्पष्ट कहा था कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा. इसी क्रम में नोएडा में 16 फरवरी से बिना एचएसआरपी वाले सभी वाहनों चालकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप नोएडा में रहते हैं और ऐसा करते हुए दूसरी बार पाए जाते हैं तो पुलिस उन्हीं वाहनों पर लगातार जुर्माना लगाती रहेगी.

नोएडा में 20 फीसदी कार चालक डिफॉल्टर

एक आंकड़े के मुताबिक नोएडा में करीब 7 लाख कारें रजिस्टर्ड हैं. इनमें से करीब 80% रजिस्टर्ड कारों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई हैं. बाकी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं. जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग एचएसआरपी नहीं लगवा रहे हैं. 

क्या है HSRP?

आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को परिवहन विभाग ही जारी करता है. इसे वाहनों के अधिकृत विक्रेता या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी वेंडर के पास से लिया जा सकता है. जब आप अपने वाहन से जुड़ी कई जानकारियां देते हो तब आपको ये नंबर प्लेट जारी की जाती है. ऐसे में नकली नंबर प्लेट बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अप्रैल 2019 के बाद देश में बिकने वाले वाहनों पर यह नंबर प्लेट पहले से ही लग कर आती है और इसकी लागत आपकी गाड़ी की लागत में शामिल होती है.



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